24 सितंबर से अनमैप्ड मतदाताओं के दावों की होगी सुनवाई Kandi

24 सितंबर से अनमैप्ड मतदाताओं के दावों की होगी सुनवाई
2003 की मतदाता सूची में नाम, लेकिन ड्राफ्ट सूची से गायब मतदाताओं को दावा पेश करने का मौका

कांडी (गढ़वा)। विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) अभियान को लेकर प्रखंड प्रशासन ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। बीडीओ राकेश सहाय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं आने वाले मतदाताओं के मामलों की सुनवाई 24 सितंबर से शुरू होगी।
प्रशासन के अनुसार, ऐसे मतदाताओं को अपना दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। संबंधित मतदाताओं को निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। सुनवाई के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नाम और वर्तमान ड्राफ्ट सूची में नाम की स्थिति की जांच की जाएगी।
प्रथम चरण में कांडी क्षेत्र के संबंधित पंचायतों और बूथों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। जारी सूचना में बूथ संख्या 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52 का उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने दावे से संबंधित आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
2003 की सूची में नाम होने पर नहीं देना होगा अतिरिक्त दस्तावेज
S.I.R. 2026 को लेकर जारी जानकारी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम पिछली S.I.R. की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे अपनी पात्रता के लिए अलग से कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी मान्य होगा।
वहीं, यदि पिछली S.I.R. की मतदाता सूची में व्यक्ति या उसके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो संबंधित मतदाता को निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।
इनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र शामिल हैं।
मतदाताओं से नाम जांचने की अपील
प्रशासन ने क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे S.I.R. के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति अवश्य जांच लें। यदि वर्ष 2003 की सूची में नाम होने के बावजूद वर्तमान ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो निर्धारित सुनवाई में दावा प्रस्तुत करें। प्रशासन का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित होने से बचाना है।

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