गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के प्राथमिक अभियुक्त के घर पर रंका पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। Ranka

गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के प्राथमिक अभियुक्त के घर पर रंका पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार।
रंका से प्रमोद कुमार यादव का रिपोर्ट : रंका झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के रंका थाना कांड संख्या 152/2024 के प्राथमिक अभियुक्त कौशर अंसारी उम्र 27 वर्ष पिता लहाबू उर्फ अलबूदीन अंसारी के घर पर रंका पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है। इस संबंध में रंका थाना के ए एस आई राजेश कुमार झा ने बताया कि मामला रंका थाना कांड संख्या 152/24 दिनांक 20 सितंबर 2024 से संबंधित है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 317(5) और धारा 12 गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत आरोप दर्ज है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से फरार है और गिरफ्तारी से बचता आ रहा है। गढ़वा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस ने उसकी तलाश तेज करते हुए रविवार को उसके घर के दरवाजे पर इश्तिहार निर्गत कर चिपकाया है। अब यदि अभियुक्त शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करता है तो आगे कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।

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