पटाखा जांच : एसडीओ ने चार दुकानों में की छापेमारी Garhwa

पटाखा जांच : एसडीओ ने चार दुकानों में की छापेमारी

रात्रि 10 बजे के बाद बिना अनुमति आतिशबाजी न करें  : एसडीएम

अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय आदि से 100 मी. दायरे में नहीं छोड़ें पटाखे

हर्ष फायरिंग है अपराध :  गिरफ्तारी, लाइसेंस निरस्तीकरण, हथियार जब्ती की हो सकती है कार्रवाई
गढ़वा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने एहतियात के तौर पर एक बार फिर शहर में अवैध पटाखा विक्री की जांच को लेकर औचक छापेमारी की। गढ़वा में जिन चार दुकानों में छापेमारी की गई उन सभी दुकानों में पूर्व में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों की अवैध बिक्री का आरोप था। हालांकि इस छापेमारी के दौरान इन सभी दुकानों में किसी भी रूप में पटाखा या कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला। इन दुकानदारों ने बताया कि होली के आसपास की गई एसडीएम की छापेमारी के बाद इन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया था। इस पर संजय कुमार ने उन सबको चेतावनी देते हुए अपने आदेश को दोहराते हुये कहा कि बिना लाइसेंस पटाखे बिक्री नहीं होने चाहिए, अगर चोरी छिपे बेचते हुए बाद में कभी पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। 

आम नागरिकों से अपील, देर रात तक आतिशबाजी न करें
उन्होंने कहा कि हाल में कुछ दिनो से देखने को मिल रहा है कि बारात आदि में रात 12 बजे तक या कई बार तो इससे भी देर रात तक पटाखे फोड़ने की सूचनाएं मिल रहीं हैं। आधी रात के बाद भी कुछ लोगों के इस कृत्य से न केवल हजारों लोगों की नींद खराब होती है बल्कि कई बार विधि व्यवस्था की असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
इस  पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे, आतिशबाजी का मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों पर संबंधित थाना प्रभारी वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।
 *साइलेंस जोन में नहीं फोड़ें पटाखे*
एसडीएम ने आमजन से अपील की कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय, पूजा स्थल आदि साइलेंस जोन वाले परिसरों से 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी न करें। अत्यंत भीड़भाड़ वाले घने इलाकों या पेट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि जैसे ज्वलनशील परिसरों के इर्द-गिर्द भी आतिशबाजी न करें।
 हर्ष फायरिंग अपराध है, इससे बचें
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि एक असामाजिक परंपरा चली आ रही है कि शादी विवाह या अन्य आयोजनों के अवसर पर लोग हर्ष फायरिंग करते हैं, इस कृत्य से कई बार आगजनी की घटनाएं, घायल होने की घटनाएं तथा कई बार तो गोली लगने से मौके पर हताहत होने जैसी घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं,  जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।
उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपील की कि अभी लगातार शादी विवाह आदि का समय चल रहा है, इन आयोजनों में हर्ष फायरिंग न करें, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन कर्ताओं पर गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जाएगी।

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