फोटो-कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी।
फोटो-कार्यक्रम में शामिल लोग।
साकेत मिश्रा की रिर्पोट
कांडी - प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकर के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर सह चलंत लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत् एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में गढ़वा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय कुमार भारती, बलवीर चौधरी के द्वारा अपना अधिकार नियम कानून सम्बंधित कई बिंदुओं पर विस्तार रुप से उपस्थित लोगों के बीच जानकारियां दी गई । जिसमें एससी , एसटी कानून,आपसी विवाद निपटारा ,अनाथ बच्चों को सरकारी सहारा तथा बुजुर्ग मां बाप का भरण-पोषण, समाज में गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए निशुल्क न्यायिक सहायता, गरीबी उन्मूलन, राशन व सरकारी योजना की लाभ, मानसिक रूप से विछिप्त, कम उम्र के बच्चों के साथ दूर व्यवहार नही करना , नशा खोरी नशामुक्ति कानूनी अधिकार, सड़क हादसा सम्बंधित नियम-कानून की जानकारी दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुघर्टना में मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम करना कानूनन अपराध है जबकि मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है। शिविर में उपस्थित लोगों के बीच नियम कानून तथा उनके अधिकार को बताते हुए कहा की किसी भी पीड़ित अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से मुझे देता है तो उनकी सूचना गुप्त रखते हुए मामला पर करवाई की जाएगी। शिविर में उपस्थित बीडीओ मो अफताब आलम व सीओ राकेश सहाय ने भी विधिक जागरूकता शिविर में सैकड़ों लोगों के बीच नियम कानून और अधिकार के बारे में बृहद रूप से जानकारियां दिया मौके पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुंदन कुमार ,अरुण राम ,विनोद राम पंचायत सचिव संतोष सिंह, संजीव ठाकुर, सुदर्शन राम, बीपीओ कमलेश कुमार समेत सेविका सहायिका तथा प्रखंड कर्मी मौजूद थे।