आर्म्स एक्ट 1959 तथा आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन के मामले में पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने 35 अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र लाइसेंस किया रद्द।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत गढ़वा जिले में 16 मार्च 2024 से आदर्श आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत गढ़वा जिले में स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न करने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के सभी निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शास्त्रों को थाना अथवा गन हाउस में जमा करने हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी गढ़वा शेखर जमुआर के स्तर से आदेश जारी किया गया एवं शस्त्र को जमा करने को कहा गया था। इसके बावजूद कुछ अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र जमा नहीं किया गया। जिसके पश्चात आर्म्स एक्ट 1959 तथा आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन के तहत पुलिस अधीक्षक गढ़वा दीपक कुमार पांडे द्वारा ऐसे अनुज्ञप्ति धारी का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में आर्म्स एक्ट की धारा 17 3(b) के तहत उपायुक्त- सह-जिला दंडाधिकारी द्वारा ऐसे कुल 35 अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इनमें मुख्य रूप से सुनील कुमार उपाध्याय, विनय पांडे, गोपाल कृष्ण चौबे, प्रदीप कुमार महतो, मोहम्मद रशिद खान, नागेंद्र प्रसाद केसरी, संजय कुमार उपाध्याय, जयप्रकाश गुप्ता, कामेश्वर विश्वकर्मा, केश्वर तिवारी, नागेन्द्र नाथ धर दुबे, जय किशोर शुक्ला, राजेश्वर तिवारी, द्वारिका प्रसाद केसरी, प्रभाकर चौबे, अनीता देवी, डॉ जितेंद्र सिहां, मोहम्मद शरीफ, रंगनाथ पांडे, चंद्रशेखर प्रसाद मेहता, सुनील पांडे, बलेंद्र कुमार सिंह, जयराम महतो, राम विनय सिंह, राजेश्वर प्रसाद सिंह, नीलम प्रताप देव, राजमणि प्रताप देव, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, सूरजमणी सिंह, कंचन मणी सिंह, अनिरुद्ध पांडे, अजय कुमार चंद्रवंशी, बाबूराम शुभग सिंह, गिरिवर पांडे, मोहम्मद असलम अंसारी का नाम शामिल है।*