झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा अंचलाधिकारी कंडी को निर्देश दिए जाने के बावजूद भी नव गठित समिति को नहीं दिया गया प्रभार Kandi

फोटो : आवेदन सौंपते समिति के लोग। 
साकेत मिश्रा की रिर्पोट
कांडी : झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा अंचल पदाधिकारी कांडी को निर्देश दिए जाने के बावजूद नवगठित समिति को प्रभार नहीं दिया गया। इस संबंध में मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति के अध्यक्ष सचिव एवं अन्य लोगों ने अंचल पदाधिकारी कांडी को एक आवेदन देकर प्रभार दिए जाने की मांग की है। मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के वाद संख्या डब्ल्यूपीसी 6830/2017 के पारित आदेश के आलोक में सतबहिनी में काबिज फर्जी ट्रस्ट को निरस्त करते हुए 2 में 2023 को अंचल पदाधिकारी कांडी के द्वारा सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल का प्रभार ग्रहण किया गया था। जिसकी अवधि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद द्वारा नई समिति के गठन तक थी। दिनांक 12 दिसंबर 2023 को झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा कांडी अंचल कार्यालय को नई समिति के गठन की अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित करते हुए समिति को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके निर्देश के 17 दिनों के बाद भी मां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल विकास समिति को प्रभार नहीं सौंपा गया है। ताकि समिति द्वारा तीर्थ स्थल की धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से गति प्रदान की जा सके। इस मामले को लेकर 27 दिसम्बर को समिति के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंहव सचिव मुरलीधर मिश्र एवं अन्य लोगों ने अंचल पदाधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर संबंधित आवेदन अंचल नाजिर देवेंद्र कुमार से रिसीव करा लिया है।

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