पूर्व अध्यक्ष सरिता देवी ने प्रधानाध्यापक पर मनमानी करने का लगाया आरोप, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारवायी का किया मांग arop

पूर्व अध्यक्ष सरिता देवी ने प्रधानाध्यापक पर मनमानी करने का लगाया आरोप, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारवायी का किया मांग
विशुनपुरा
उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हुरही के पूर्व अध्यक्ष सरिता देवी पति जितेंद्र गुप्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर प्रधानाध्यापक संजय गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी ने आवेदन में दर्शाया है कि अगस्त 2021 में अध्यक्ष पद पर चयन हुआ था. जिसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में मनमानी किये जाने पर बीआरसी को सूचित किये थे. लेकिन कोई कारवायी नही किया गया.

उन्होंने बताया कि 04/07/ 2022 को 5वीं पास छात्र-छात्राओं से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के नाम पर हमसे 5000 रु की की मांग प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया था. नही देने पर अध्यक्ष पद से हटा देने की बात कही जारही थी.

वही आरोप लगाया हैं कि सचिव संजय गुप्ता द्वारा जनवरी में एमडीएम बंद कर दिया गया. कारण पूछे जाने पर 26 जनवरी पर झंडा तोलन में पैसा खर्च कर देने का कारण बताया.
 पूर्व अध्यक्ष सरिता देवी ने प्रधानाध्यापक पर 6000 रुपए 2018/19/20 को एमडीएम ऑडिट कराने के नाम पर मांग किये थे. पैसा नही देने पर जबकि सचिव आपसी विवाद फैलाने लगे.


 प्रधानाध्यापक द्वारा कहा गया कि 10000 रुपए हमको दीजिए बीईओ साहब बोले हैं कि विद्यालय में पैसा रहेगा, उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया गया. और बोला गया कि समिति के बैठक में देंगे. पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिना जानकारी के समिति को भंग किया गया. और मनमानी तरीके से चुनाव कर संपन्न कराई गई। इसके बारे में पूर्व अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का समिति भंग करने से पहले ना कोई स्पष्टीकरण मांगा गया. ना ही सूचना दिया गया और समिति को भंग कर पुण: चुनाव किया गया. जबकि मेरा कार्यकाल 1 साल बचा हुआ है.

लगभग प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इसे बिना कारण 2 वर्ष में ही प्रधानाध्यापक संजय गुप्ता द्वारा वीईओ को आवेदन देकर समिति को भंग करवा दिया गया. समिति भंग की जानकारी 8 अगस्त को सुबह दिया गया. और बोला गया कि विद्यालय में आ जाईएगा समिति का चुनाव है. चुनाव के समय विरोध करने पर संजय गुप्ता द्वारा बोला गया कि आप अगर अध्यक्ष बन भी जाओगी तो हम पुनः भंग करा देंगे.

आपको बताते चले की इससे पूर्व भी बीईओ को 16 जुलाई 2022 को आवेदन दिया गया था. लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अंततः थक हारकर मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर मनमानी तरीके से हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की है.

समिति विघटन का क्या है नियमावली जाने
कम से कम 50% नामांकित बच्चों के अभिभावक के शिकायत पर आमसभा द्वारा समिति को समय से पूर्व भंग कर नई समिति का गठन किया जा सकता है. लेकिन विभाग द्वारा बिना को कारण बताए समिति का गठन कर दिया गया है.

वित्तीय अनियमित सिद्ध होने पर समिति को भंग किया जा सकता है।

इस संबंध में पूछे जाने पर बीईओ ने कहा कि बिशुनपुरा ब्लॉक प्रमुख दीपा कुमारी से इस संबंध में बात हुई है. जो पहले से प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सरिता देवी है. वही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी. अभी इनका कार्यकाल बचा हुआ है. साथ ही अनियमितता की जांच की जाएगी. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में पूछे जाने पर प्रधानाध्यापक संजय गुप्ता ने बताया कि हम पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है.

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