चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा jel

लातेहार: चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा
सोनू कुमार/लातेहार
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार, सत्रवाद संख्या 118/2021 के तहत मामले की सुनवाई वर्ष 2021 से श्री कुमार की अदालत में चल रही थी।अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार, नेतरहाट निवासी दीना किसान की हत्या उसके भतीजे सुंदरा किसान उर्फ राम सुंदर किसान ने कुल्हाड़ी से मारकर कर दी थी। यह मामला नेतरहाट थाना कांड संख्या 11/2021 भादवि की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था।श्री दास के अनुसार 30 मई 2021 को दीना किसान अपने घर पर था। किसी कारणवश उसके भतीजे ने उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और परिवार वालों को धमकाता रहा कि जहां जाना है जाओ, हमने रास्ता साफ कर दिया है। उक्त मामले की प्राथमिकी मृतक के पुत्र उदेश्वर किसान ने दर्ज करायी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुंदरा किसान के खिलाफ हत्या के पर्याप्त सबूत पाते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

Latest News

वीरेंद्र साव ने जरूरतमंद मरीज को रक्तदान कर दिया जीवनदान, लोगों से किया रक्तदान का आह्वान Garhwa