सारठ भूमिहीन कृषकों का सत्यापन पश्चात जल्द मिलेगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ
देवघर संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट
आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता श्री चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार से TalkToDC ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी दसों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व 163 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत के लोगों ने ऑनलाइन मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ऑन द स्पॉट कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया।
सारठ प्रखण्ड के लाभुकों द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ ना मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि भूमिहीन एवं कैटेगरी बी के कृषकों का सत्यापन कार्य चल रहा है, जिसे पूरा करते हुए बैंकों को भेजा जायेगा, जिसके पश्चात कृषकों को सुखाड़ राहत योजना की राशि भेजी जायेगी। वर्तमान में कैटेगरी ए के कृषकों का सत्यापन हुआ है एवं सुखाड़ राहत योजना की राशि उन्हें भेजी जा रही है।
साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने-अपने प्रखण्डों में लाभुकों की सूची सत्यापित कराते हुए जल्द से जल्द समर्पित करें, ताकि लाभुकों के खाते में किस्त की राशि भेजी जा सके। आगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखण्डों से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत के लाभुकों द्वारा किस्त की राशि ना मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के तहत देवघर जिले के 1 लाख से अधिक कृषकों को डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही शेष बचे लाभुकों को जल्द ही किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जायेगा। वही भूमिहीन कृषकों की सूची का सत्यापन विशेष रूप से करने का निर्देश दिया गया, ताकि योजना का लाभ सिर्फ सुयोग्य लाभुको को मिल सके।
इसके अलावे टॉक टू डीसी कार्यक्रम के दौरान सारठ प्रखण्ड के लाभुक द्वारा जानकारी दी गयी कि उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था, मगर योजना की राशि दूसरे लाभुक के खाते में भेज दी गयी है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर समाहर्ता ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उक्त कर्मी के विरूद्ध शॉ कोज करने का निदेश दिया। साथ ही उक्त व्यक्ति से भेजी गयी राशि को वसूलने का निदेश अपर समाहर्ता ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया।