बच्चों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर मामला, 3 साल से लेकर मृत्यु दंड तक की हो सकती है सजा news

बच्चों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर मामला, 3 साल से लेकर मृत्यु दंड तक की हो सकती है सजा

"लातेहार से सोनू कुमार की रिपोर्ट¶¶¶



जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित पोक्सो एक्ट-2012 पर जिला स्तरीय मल्टी स्टेकहोल्डर्स का परामर्श कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा- बच्चों के खिलाफ यौन अपराध एक बहुत ही गंभीर मामला, 3 साल से लेकर मृत्यु दंड तक की हो सकती है सजालातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के तत्वाधान में नगर भवन में पोक्सो एक्ट-2012 पर जिला स्तरीय मल्टीस्टेक होल्डर परामर्श का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार, उपायुक्त भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन एवं जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया
।इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार ने कहा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, बालिका के साथ यौन अपराध के रोकथाम हेतु प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्सेस (पोक्सो) एक्ट -2012 लागू किया गया है। बच्चों के साथ यौन अपराध काफ़ी गंभीर मामला है।
पोक्सो एक्ट में उल्लेखित अपराधों के लिए काफ़ी सख्त सजा का प्रावधान बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक की सजा है। बच्चों के साथ यौन अपराध के कई मामले जानकारी के अभाव में तथा परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलने के कारण थाने में दर्ज नहीं हो पाते हैं।

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