लातेहार से सोनू कुमार की रिपोर्ट
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने गुरुवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में चयनित बच्चों का स्वास्थ्य जांच के बाद नामांकन नहीं कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।सुनवाई के दौरान नेतरहाट स्कूल की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने जल्द जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। मामले को लेकर सुमित राय समेत तीन अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता का नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा छठी में नामांकन के लिए चयन किया गया है। नामांकन से पहले स्कूल ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। डॉक्टरों ने बताया कि इन बच्चों की उम्र 13 से 14 साल के बीच है। इस आधार पर स्कूल ने इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया। सरकार से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र में उसकी आयु 12 वर्ष से कम बतायी गयी है। याचिकाकर्ता ने नामांकन नहीं लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।