कांडी /गढ़वा : कांडी थाना परिसर में गुरुवार को क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने की।अनुमंडल दंडाधिकारी गढ़वा द्वारा दुर्गापूजा के लिए जारी दिशानिर्देश को बैठक में उपस्थित पूजा समिति के सदस्यों को विन्दुवार पढ़कर सुनाया गया।
बैठक में संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि भक्तों द्वारा दुर्गा पूजा का त्यौहार छोटे पंडाल/मंडप में पारंपरिक रूप से जनता की सहभागिता के बिना घर में मनाई जा सकती है। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों/मण्डपों में किया जा सकता है। पूजा पंडाल निर्माण की स्वीकृति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप को सभी तरफ से बैरिकेडिंग करना अनिवार्य होगा। आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए तीन तरफ से कवर किया जाएगा। भक्तगण बैरिकेडिंग के बाहर से दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किसी भी विषय पर आधारित नहीं होगा। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रकाश व अधिक सजावट वर्जित होगा। मात्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था हेतु अनुमति होगी। दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप के क्षेत्र में व उसके आसपास स्वागत द्वार/तोरण द्वार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थान को छोड़कर पूजा पंडाल/ मंडप का पूरा क्षेत्र हवादार होना आवश्यक होगा। मां दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुपालन में मंत्र/ पाठ/ आरती के सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति होगी, परंतु ऑडियो व डिजिटल रिकॉर्डिंग के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। पूजा समिति के सभी सदस्य पुजारी स्वयंसेवक जो पंडाल में उपस्थित हो उन्हें कोविड-19 का कम से कम एक टीका लगा होना आवश्यक होगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह का मेला का आयोजन की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टॉल/ खोमचा व ठेला लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप में आयोजकों / पुजारियों व पंडाल के सदस्य कर्मचारियों की एक समय में 25 से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन का जुलूस की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति का विसर्जन की अनुमति होगी। पूजा पंडाल मंडप के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। सामुदायिक भोज/ प्रसाद आदि का आयोजन की अनुमति नहीं होगी, परंतु प्रसाद की होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी। पूजा आयोजन समिति /आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार का आमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा। पूजा पंडाल/ मंडप के विमोचन हेतु जन समारोह कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर गरबा/ डांडिया कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे भारी भीड़ उमड़ती है। सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पंडाल में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अधिमान्यतः उपस्थित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल-मंडप में उपस्थित होने वाले/ रहने वाले लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के संबंध में केंद्र राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल/ मंडप के आयोजक को जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करने की बाध्यता होगी। थाना प्रभारी- नीतीश कुमार ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक व भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि राणा ऋषिकेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, मुखिया विनोद प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह, रामलला दुबे, दिनेश कुमार, कृष्णा दास, जवाहर राम, लखन प्रसाद, शशिरंजन दुबे, विकास उपाध्याय, राजेश कुमार, अशोक प्रसाद, राजेश्वर यादव, सत्येंद्र प्रसाद, हाजी आबिद खलीफा, आशिक अंसारी, श्यामबिहारी दुबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।