मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रांची के द्वारा दुर्गा पूजा के लिए जारी दिशा-निर्देश-- दुर्गा पूजा के अवसर पर गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा-: Durga Puja

 दुर्गा पूजा के अवसर पर गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा-:


1-भक्तों द्वारा दुर्गा पूजा का त्यौहार छोटे पंडाल/ मंडप में पारंपरिक रूप से जनता की सहभागिता के बिना घर में मनाया जा सकता है। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों/ मंडपों में किया जा सकता है।


2-पूजा पंडाल निर्माण की स्वीकृति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी ।


3-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप को सभी तरफ से बैरेकेडिंग करना अनिवार्य होगा। आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए तीन तरफ से कवर किया जाएगा। भक्त गण पंडाल में प्रवेश के बिना बैरेकेडिंग के बाहर से दर्शन कर सकते हैं।


4-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप का निर्माण किसी भी विषय/ कोई थीम पर आधारित नहीं होगा।


5-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रकाश सज्जा वर्जित होगा। मात्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था हेतु अनुमति होगी।


6-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप के क्षेत्र में एवं उसके आसपास स्वागत द्वार/ तोरण द्वार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।


7-मूर्ति स्थान को छोड़कर पूजा पंडाल/ मंडप का पूरा क्षेत्र हवादार होना आवश्यक होगा।


8-मां दुर्गा की प्रतिमा/ मूर्ति 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।


9-ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अनुपालन में मंत्र/ पाठ/ आरती के सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति होगी। परंतु टेप/ आंडियो एवं डिजिटल रिकॉर्डिंग के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।


10-पूजा समिति के सभी सदस्य/ पुजारी/ स्वयंसेवक जो पंडाल में उपस्थित हों उन्हें कोविड-19 का कम से कम एक टीका लगा होना आवश्यक होगा।


11-दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह का मेला के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।


12-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टॉल/ खोमचा/ ठेला लगाने की अनुमति नहीं होगी।


13-दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप में आयोजकों/ पुजारियों एवं पंडाल के सदस्य/ कर्मचारियों की एक समय में 25 से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं होगी।


14-मूर्ति विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति के विसर्जन की अनुमति होगी।


15-पूजा पंडाल/ मंडप के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक/ सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।


16-सामुदायिक भोज/ प्रसाद/ भोग आदि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परंतु प्रसाद की होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।


17-पूजा आयोजन समिति/ आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार का आमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा।


18-पूजा पंडाल/ मंडप के विमोचन हेतु जनसमारोह/ कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।


19-पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा।


20-सार्वजनिक स्थलों पर गरबा/ डांडिया कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।


21-रावण पुतला दहन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि इससे भारी भीड़ उमड़ती है।


22-सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे पर फेसकवर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


23-पंडाल में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अधिमानत: उपस्थित नहीं होना चाहिए।


24-सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं/ प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।


25-पूजा पंडाल/ मंडप में उपस्थित होने वाले/ रहने वाले लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।


26-पूजा पंडाल/ मंडप के आयोजक को जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करने की बाध्यता होगी।


उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।



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