राज्य में कुछ रियायतों के साथ "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" को 01 जुलाई के पूर्वाह्न 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया

 कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की तिथि में पुनः विस्तार किया है। यह विस्तार दिनांक 24.06.2021 के 6:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 01.07.2021 के 6:00 बजे पूर्वाह्न तक किया गया है। झारखंड में "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की अवधि अब 01 जुलाई की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी गयी है। इसके तहत पूर्व से जारी पाबंदिया 01 जुलाई तक प्रभावी रहेंगी, वहीं जिले में ई-पास को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। तथा वहीं इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहन से आने जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। जिले में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।


जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। दवा दुकानें डायग्नोस्टिक सेंटर/क्लीनिक/अस्पतालों/पेट्रोल पंप/एलपीजी आउटलेट/सीएनजी आउटलेट/होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स/नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में स्थित ढाबों/कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस/सामग्रियों का अनलोडिंग आदि के कार्यों के संचालन में समय की उपरोक्त पाबंदी नहीं होगी। सभी सामग्रियों की निर्बाध परिवहन/लॉजिस्टिक की अनुमति होगी। वहीं दूध दुकान को छोड़कर जिले के सभी प्रकार की दुकानें (फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की दुकानों सहित) शनिवार के अपराह्न 04:00 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक बंद रहेंगी। 


जिले में ई-पास की अनिवार्यता खत्म, जानिए ई-पास की अनिवार्यता कहां- कहां होगी...


◆ इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहनों से आवागमन करने की स्थिति में ई-पास एवं वैद्य फोटो पहचान पत्र रखना होगा। हवाई/रेल मार्ग करने के लिए वैद्य टिकट रखना होगा। इस हेतु epassjharkhand.nic.in से ई-पास डाउनलोड किया जा सकता है। 


◆ जिले में आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। 


◆ राज्य के अंदर कॉमर्शियल पंजीकृत टैक्सी से आवागमन की अनुमति बिना ई-पास की होगी। 


◆ राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहनों/टैक्सी को ई-पास की आवश्यकता होगी।


◆ भारत सरकार एवं झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकार की वाहन के आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।


◆ राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।


◆ बस परिवहन सेवा प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा प्रयोग किए जा रहे बसों के परिवहन की अनुमति होगी। औद्योगिक/माइनिंग संस्थानों के कार्यों में संलग्न कर्मियों के आवागमन में प्रयुक्त हो रहे बसों/वाहनों की परिचलन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किया जाएगा। 


ये सेवाएं रहेंगी बंद..


•    सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.

•    सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

•    शादियों में शामिल होने के लिए 11 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य होगा। 

•    धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है।

•    स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।

•    झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है। 

•    सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत होम डिलीवरी मुहैया कराया जाएगा। 

•    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा .

•    सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

•    स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.

•    बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.

•    हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

•    किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी। 


• बिना मास्क के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी।


जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील की गई है। वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें। 




कोरोना संक्रमण से बचें, हमेशा सावधान रहें

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