कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश--

 कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए मुख्य सचिव झारखंड सरकार, दिनांक 6 अप्रैल 2021, रांची के द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न उपायों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश प्राप्त है।


उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, मोहम्मद जियाउल अंसारी ने, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया है। उन्होंने कहा कि यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से दिनांक 8 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक के लिए निम्न रूप से लागू रहेगी;


1. सभी इनडोर या आउटडोर मंडलियों को प्रतिबंधित किया जाता है।


2. विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।


3. धार्मिक जुलूसों सहित सभी जुलूस निषिद्ध होंगे।


4. गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा नहीं होंगे। 


5. सभी विद्यालय बंद रहेंगे। शिक्षा ऑनलाइन या डिजिटल सामग्री प्रदान की जाएगी। यद्यपि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए जो वर्ष 2021 में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें अपने माता-पिता की अनुमति से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए अनुमति दी जाती है, परंतु यह ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं होगी।


6. सभी मेला एवं प्रदर्शनियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।


7. सभी व्यामशाला/ स्विमिंग पूल बंद रहेंगी।


8.  सभी खेल आयोजन निषिद्ध होंगे, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियमों में प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी।


9. सभी पार्क बंद रहेंगे।


10. सभी रेस्त्रां 50% बैठने की क्षमता तक कार्य करेंगे।


11. धार्मिक स्थल /पूजा स्थल पर एकत्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या हर समय 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 2 गज की सामाजिक दूरी को बनाए रखना अनिवार्य होगा।


12. वैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।


13. संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने/ रेस्तरां क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खुले रहने की अनुमति नहीं होगी । हालांकि रेस्त्रां से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।


14. बिना मास्क, फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी, धार्मिक स्थान /पूजा स्थान/ रेलवे स्टेशन /एयरपोर्ट /बस /टैक्सी/ ऑटो/ रिक्शा आदि अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


15. सभी वैसी गतिविधियां जो विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल अनुमति होगी।


अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा ने कहा कि उपरोक्त के अलावा कोविड-19 को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा उपायुक्त गढ़वा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की बाध्यता होगी। यह आदेश कार्यावधि के दौरान 5 या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडिया कर्मी पर लागू नहीं होगा। चुकीं संबंधित व्यक्तियों को तत्काल रुप से नोटिस तमिला करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश एक पक्षीय (Ex-parte) पारित किया जाता है।


उपर्युक्त निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।




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