गुटखा बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सिविल कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा :राजा

 श्री बंशीधर नगर :- घटिया खाद्य सामग्री तथा प्रतिबंधित गुटखा बेचने के आरोप में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बंशीधर नगर अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के नौ दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने कहा कि विगत वर्ष अक्टूबर माह में खाद्य पदार्थ के जांच के दौरान बंशीधर नगर के तीन जनरल स्टोर से प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया था तथा  दो किराना दुकान से हनुमान सरसों तेल तथा फिंगर चिप्स नमकीन का सैंपल, रमना प्रखंड तथा भवनाथपुर प्रखंड के दो दो जनरल स्टोर से प्रतिबंधित  गुटका राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची में भेजा गया था। प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन में उक्त सभी दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित गुटखा बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सिविल कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा तथा दंडनीय अपराध मानते हुए 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा । उन्होंने कहा कि हनुमान सरसों तेल तथा फिंगर चिप्स नमकीन के मामले पर एसी कोर्ट में मामला दर्ज कराया जायेगा।


जिन दुकानदार पर कारवाई किया जायेगा :- 

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा  जिन दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है उनमे बंशीधर नगर के विजय पान दुकान जनरल स्टोर भवनाथपुर मोड़, पंकज जनरल स्टोर धुरकी मोड़, कुंदन जनरल स्टोर हेन्हो मोड, रमुना प्रखंड के आनंद प्रसाद गुप्ता, सुनील कुमार दास, भवनाथपुर के रविंद्र चंद्रवंशी के दुकान से प्रतिबंधित गुटका तथा बंशीधर नगर के जवाहर प्रसाद के किराना दुकान से हनुमान सरसों तेल व संजय कुमार के किराना दुकान से फिंगर चिप्स नमकीन का नाम शामिल है।



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