जिले में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह sadak

जिले में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह

देवघर संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट

सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,जिला सड़क सुरक्षा समिति श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार रेड रोज पब्लिक स्कूल, देवघर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का दूसरे दिन विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राओं एवं अन्य विद्यालय के कर्मी के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
 इस दौरान दौरान जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक, देवघर एवं यातायात प्रभारी,देवघर  द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई जिसके तहत ट्रैफिक सिग्नल, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना तथा ड्राइविंग लाइसेंस हेलमेट आदि का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना, गति सीमा का पालन करना, अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन कर वाहन ना चलाना, सीट बेल्ट आदि अनेक जानकारियां दी गई।
*■ आप गुड समेरिटन कैसे बन सकते हैं.....*
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करके, दुर्घटना स्थल पर पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचित कर के, ना ग्रस्त व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें। गुड समेरिटन को सरकार द्वारा सरकारी लाभ भी दिया जाता है। जैसे:- प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र तथा जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है। 
*■  सड़क सुरक्षा एवं वाहन परिचालन के लिए आवश्यक नियम....*

1- रुकें या गति धीमी करें:- अनियंत्रित वा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें।

2. सीट बेल्ट बांधे, ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहे।

3. यातायात के नियमों और चिन्हों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। 

4. गति सीमा का पालन करें एवं अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करो।

5. वाहन को दुरुस्त रखें और सड़क पर परेशान व दुर्घटना से बचे।

6. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें, ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें।

7.  हेलमेट पहनें दुपहिया वाहन सवार हेलमेट अवश्य पहने। 

8. वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें: अपनी और अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

9. नम्र रहकर सड़क का इस्तेमाल करें और दूसरों का ध्यान रखें। सड़क पर क्रोध / रोष न करें।

10. शराब और वाहन का मेल सही नहीं:- जिम्मेदार बने, शराब पीकर वाहन न चलायें। 
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*■ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (1) नशे में वाहन चलाना, (2) गति सीमा का उल्लंघन करना, (3) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करना, (4) ओवर लोडिंग, दण्डनीय अपराध है और चारों यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 3 माह के लिए चालक अनुज्ञप्ति निलंबित करने का प्रावधान है।*
*■ हमेशा सुरक्षा टोप (हेलमेट) पहनें मोटरवाहन संशोधन अधिनियम 2019 धारा 194 (D)*
उक्त कार्यक्रम में जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक श्री शिव कुमार राय, यातायात प्रभारी देवघर श्री अजय कुमार यादव, स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार पांडेय , सड़क अभियांत्रिकी विश्लेषक श्री प्रविंद कुमार एवं स्कूल के अन्य सभी शिक्षक, यातायात पुलिस आदि उपस्थित रहे।
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*दहेज़ प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगो का हथियार है।*

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