त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 को देखते हुए गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू - Garhwa

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2022 के अवसर पर गढ़वा जिला के गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रत्याशियों यथा सदस्य जिला परिषद, सदस्य पंचायत समिति, सदस्य मुखिया के चुनाव 2022 के घोषणा के साथ ही उनके गतिविधियों में वृद्धि हो गई है। साथ ही पूरे क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के कारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के उल्लंघन की संभावना बनी हुई है। असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने की भी कोशिश की जा सकती है तथा जानमाल की क्षति पहुंच सकती है।


उपरोक्त स्थिति को देखते हुए गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत सभी पंचायत क्षेत्रों में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु तथा भयमुक्त शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा श्री राज महेश्वरम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा अनुमंडल के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 के निम्नांकित बिंदुओं के तहत निषेधाज्ञा लागू की है;


1-कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के पूर्व अनुमति के जनसभा का आयोजन नहीं करेंगे। जनसभा आयोजन हेतु लिखित अनुमति अनिवार्य होगी तथा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय को मात्र सूचना प्रेषित करना पर्याप्त नहीं होगा।


2-कोई व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल के सदस्य बिना अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के अनुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस निकालने के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।


3-दूसरे अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा आयोजित जनसभा अथवा जुलूस में बाधा उत्पन्न करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


4-ऐसे स्थानों पर जहां किसी एक प्रत्याशी द्वारा जनसभा आयोजित की गई हो, वहां से जुलूस ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


5-दूसरे सदस्यों अथवा नेताओं के पुतले लेकर चलना तथा जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


6-जुलूस में ऐसी वस्तुओं को लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, जिसका प्रक्षेपास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है।


7-कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न हो, वैमनस्यता बढ़े या मतभेद को बढ़ावा मिले।


8-किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


9-मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


10-मतदाताओं की जाति अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


11-किसी भी दल के सदस्य/ नेता अथवा किसी अभ्यर्थी के निजी जीवन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


12-मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य किसी धार्मिक पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार- प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


13-कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे की समय सीमा के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी के पूर्व अनुमति पर प्राप्त कर, ही जा सकता है।


14-किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।


15-किसी भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा किसी भी प्रकार का शिलान्यास, समारोह का आयोजन किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


16-किसी भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा शराब का वितरण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


17-किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस का किसी भी व्यक्ति अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय अथवा जनसभा हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


18-अनुज्ञप्ति शस्त्र, गड़ासा, भाला, तीर धनुष आदि को लेकर चलना तथा किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


19-किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैनर, झंडा, पोस्टर अथवा दीवार लेखन कराना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


20-किसी भी निजी संपत्ति पर बिना उनके मालिक के लिखित अनुमति के पूर्व पोस्टर चिपकाना अथवा दीवाल पर लिखना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।


21-5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह बनाकर चलने को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन यह आदेश कार्य अवधि के दौरान सरकारी या गैर सरकारी सेवकों, पर्यटको, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा स्थल पर पूजा के उद्देश्य से उपस्थित व्यक्तियों पर एवं जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पर लागू नहीं होगा।


22-कोई भी वाहन मालिक बिना अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के पूर्व अनुमति के अपने वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे।


यह आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2022 पूर्वाह्न 10:30 बजे से गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत चुनाव कार्य संपन्न होने तक प्रभावी होगा। सभी प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।







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